धारा. 63 यह कहती है कि कोई व्यक्ति जो-(क) किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का, या (ख) इस अधिनियम द्वा रा प्रदत्त किसी अन्य अधिकार का, (उस अधिकार को छोड़कर जो इस अध्याय के अधीन प्रदत्त है), जान बूझकर अतिलंघन करेगा या अतिलंघन दुष्प्रेरित करेगा (वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रूपये से कम का नहीं होगा, किन्तु दो लाख रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।